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Hindi Section ( 16 May 2022, NewAgeIslam.Com)

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Why is the Muslim Personal Law Board Crying Hoarse Over a Non-Existent Uniform Civil Code? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसे समान नागरिक संहिता पर क्यों वावेला मचा रहा है जो अस्तित्व में ही नहीं है?

अरशद आलम, न्यू एज इस्लाम

उर्दू से अनुवाद न्यू एज इस्लाम

30 अप्रैल, 2022

उन्हें समान नागरिक संहिता को 'मुस्लिम विरोधी' घोषित करने से पहले मसौदे का इंतजार करना चाहिए था।

प्रमुख बिंदु:

1. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 24 अप्रैल को अपनी बैठक में यूसीसी को मुस्लिम विरोधी घोषित किया

2. अभी तक केंद्र या किसी राज्य सरकार द्वारा यूसीसी का कोई मसौदा प्रस्तुत नहीं किया गया है

3. क्या कोई फैसला आने से पहले मसौदा सामने नहीं आना चाहिए था और फिर मुसलमानों को इस पर बहस करनी चाहिए थी?

4. ऐसा करने से केवल इस धारणा को बढ़ावा मिलता है कि मुसलमान हमेशा सरकार के विरोधी रहे हैं

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कुछ दिनों पहले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बयान जारी कर समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को 'असंवैधानिक' और 'अल्पसंख्यकों के खिलाफ' और विशेष रूप से मुसलमानों और विभिन्न आदिवासी समुदायों के खिलाफ घोषित किया था। महासचिव खालिद सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि "अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को उनके रीति-रिवाजों, विश्वासों और प्रथाओं के अनुसार अलग-अलग व्यक्तिगत कानून प्रदान किए गए हैं, जो किसी भी तरह से संविधान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं"। प्रेस नोट में यह भी दावा किया गया है कि यूसीसी का मुख्य उद्देश्य मंहगाई, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना और नफरत और भेदभाव के एजेंडे को बढ़ावा देना है। रहमानी ने कहा, "यूसीसी मुसलमानों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।"

इस संदर्भ में चर्चा है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने यूसीसी की बात करना शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि केंद्र यूसीसी को लागू करने पर विचार कर रहा है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, भारतीय मुसलमानों का एक स्वयंभू प्रतिनिधि निकाय होने के नाते उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया का इज़हार किया। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की यह प्रतिक्रिया कोई नई बात नहीं है। 2016 में, उन्होंने कई अन्य संगठनों के साथ, यूसीसी को खारिज करते हुए इसी तरह का बयान जारी किया था। दिलचस्प बात यह है कि यह सब कुछ हो रहा है जबकि अभी तक यूसीसी का कोई मसौदा पेश नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि बोर्ड किसी ऐसी चीज पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है जो वर्तमान में मौजूद ही नहीं है। मौजूदा सरकार की व्यवस्था में और उससे पहले भी मुसलमान निश्चित रूप से काफी दबाव में थे। मुसलमानों के बारे में एक धारणा भी उभरी है और यह मजबूत हो चुकी है कि मुसलमान हर बात पर सरकार का विरोध करते हैं। यह धारणा वर्तमान वैचारिक सरकार के तहत निरंतर इकदामात (उपायों) जैसे सीएए विरोधी आंदोलन आदि के आधार पर मजबूत हुई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए, क्या बोर्ड को विवेकपूर्ण नहीं होना चाहिए और केवल इसकी निंदा करने के बजाय अधिक सतर्क बयान जारी करना चाहिए?

चूंकि हमारे पास अभी तक यूसीसी का मसौदा नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता कि सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। और, निश्चित रूप से, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में, यूसीसी न केवल एक मुस्लिम मुद्दा है, बल्कि कई हिंदू समुदायों में आलोचना के साथ भी देखा जाएगा। तो, मुसलमानों को सबसे पहले निंदा क्यों करनी चाहिए? इस तरह की राजनीति का क्या फायदा सिवाय इस सोच के कि सरकार जो भी करेगी, मुसलमान उसका हमेशा विरोध करेंगे। एआईएमपीएलबी सिर्फ यह क्यों नहीं कह सकता कि चूंकि यूसीसी का मसौदा अभी तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। कोई भी किसी भी नीति का विरोध या समर्थन तभी कर सकता है जब लोग उसे अच्छी तरह से समझें और उस पर चिंतन करें। लेकिन क्या किया जाए AIMPLB अपने शत्रुतापूर्ण रवैये को खोना नहीं चाहता है इसलिए उसने बिना मसौदा तैयार हुए ही UCC को खारिज कर दिया है!

इसके अलावा, अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि यूसीसी के अधिनियमन से भारत में मुस्लिम धर्म का सफाया हो जाएगा। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ नहीं हो सकता। यूसीसी का मतलब यह नहीं है कि देश के सभी कानूनों को हिंदू कानून से बदल दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, गोवा में यूसीसी लागू है लेकिन इस राज्य के मुसलमान अभी भी पहले की तरह अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। यूसीसी को संविधान के साथ सभी लोगों के पर्सनल लॉ के सामंजस्य के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि जब इस्लामी आस्था की बात आती है, तो उसके कुछ शब्द लोकतंत्र के अनुकूल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तलाक के मुद्दे को लें, जो सभी महिलाओं का अधिकार होना चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ अपनी महिलाओं को यह अधिकार नहीं देता है। महिलाएं केवल खुला की हकदार हैं, जो मूल रूप से तलाक का अनुरोध है, जिसे पति अपनी इच्छा से मना कर सकता है। साथ ही अगर मुस्लिम महिलाएं खुला लेती हैं तो उन्हें विरासत से वंचित कर दिया जाता है।

इसके अलावा, हमें मुस्लिम समाज के भीतर विरासत के मुद्दे को देखना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, पुरुष और महिला विरासत में समान रूप से साझा नहीं कर सकते हैं। हमें यह याद रखने की जरूरत है कि इस्लाम महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने वाले पहले धर्मों में से एक है। और यह जज़्बा जारी रहना चाहिए था, और महिलाओं को समान संपत्ति का अधिकार देने वाला पहला धर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह स्थिरता का शिकार था। दूसरी ओर जिन धर्मों में महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार की कोई अवधारणा नहीं थी, अब इस हद तक विकसित हो गए हैं कि अब पुरुष और महिला समान रूप से उत्तराधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बदलते समय के साथ मुस्लिम शरीअत का तरक्की करना कितनी शर्म की बात है। हिंदू पर्सनल लॉ के कुछ पहलू भेदभावपूर्ण भी हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो यह कह सके कि चूंकि यह खुदाई आदेश है, इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता। हालाँकि, जब भी हम महिलाओं के मताधिकार के बारे में बात करते हैं, तो हम मुसलमान इसी तरह के तर्क देते हैं। महिलाओं को कृषि संपत्ति में उनका अधिकार (इस्लामिक कानून के अनुसार) न देने के पीछे क्या कारण है? जब उलमा की बात आती है, तो उनमें ज़न बेज़ारी का जज़्बा इतना गहरा है कि वे महिलाओं को वे अधिकार भी देने को तैयार नहीं हैं जो उनके व्यक्तिगत कानूनों में हैं। ज़रा महर माफ़ी की उस व्यवस्था के बारे में सोचिए जिसके द्वारा एक मुसलमान अपनी पत्नी पर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से दबाव डालता है कि वह अपनी शादी से मिलने वाली छोटी से छोटी रकम को भी छोड़ दे

मुसलमानों को जान लेना चाहिए कि उनका धर्म विशेष नहीं है। सभी धर्मों के अनुयायी मानते हैं कि उनके कानून ईश्वर प्रदत्त हैं। लेकिन समय के साथ, धर्म विकसित हुए हैं और अपने भेदभावपूर्ण कानूनों को बदल दिया है। लेकिन मुसलमानों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जिससे यह आभास होता है कि वे (मुसलमान) सख्त, रूढ़िवादी और अनम्य हैं। इससे यह भी आभास होता है कि मुसलमान हमेशा अपने धर्म को कौमी जरूरतों से ऊपर रखते हैं। मुसलमानों ने हमेशा इस तर्क का जवाब दिया है कि भारतीय संविधान उन्हें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह सच है, निश्चित रूप से, लेकिन उसी संविधान के लिए विशिष्ट उदारवाद और लैंगिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता है।

मुसलमान इन संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कब खड़े होंगे?

English Article: Why is the Muslim Personal Law Board Crying Hoarse Over a Non-Existent Uniform Civil Code?

Urdu Article: Why is the Muslim Personal Law Board Crying Hoarse Over a Non-Existent Uniform Civil Code? مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک ایسے یکساں سول کوڈ پر کیوں واویلا مچا رہا ہے جو موجود ہی نہیں ہے؟

Malayalam Article: Why is the Muslim Personal Law Board Crying Hoarse over a Non-Existent Uniform Civil Code? എന്തിനാണ് മുസ്ലീം വ്യക്തിനിയമ ബോർഡ് നിലവിലില്ലാത്ത ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ ചൊല്ലി ഉറക്കെ കരയുന്നത്?

URL:  https://www.newageislam.com/hindi-section/aimplb-uniform-civil-code/d/127011

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