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Hindi Section ( 30 Oct 2021, NewAgeIslam.Com)

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Destruction Of Temples Is Forbidden In Islam इस्लाम में मंदिरों को गिराना मना है: शेख हसीना इस्लामिक अपराधियों को सजा देने और हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा पर ध्यान दें, भारतीय मुस्लिम उनकी जिम्मेदारी नहीं

मुसलमानों को बांग्लादेशी अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन्हें भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का हवाला देकर अपने कार्यों को सही ठहराने से रोकना चाहिए।

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1. शेख हसीना ने कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और देश के हिंदू समुदाय की रक्षा की जाएगी।

2. उन्होंने भारतीय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।

3. भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न की तुलना में बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

4. इस्लाम पूजा स्थलों, चर्चों या मंदिरों को नष्ट करने से मना करता है।

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न्यू एज इस्लाम स्टाफ राइटर

उर्दू से अनुवाद न्यू एज इस्लाम

23 अक्टूबर 2021

बीबीसी उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों पर हुए हमले के दो दिन बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और देश के हिंदू समुदाय की रक्षा की जाएगी. शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा की बात करती रही है, लेकिन बुधवार को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हिंदू सुरक्षा को भारतीय नेतृत्व से जोड़ा वह अभूतपूर्व था। शेख हसीना ने भारत से भी  दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है।

प्रधानमंत्री शेख हसीना

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मेरे विचार से शेख हसीना को अपनी बातों पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्हें भारतीय मुसलमानों की चिंताओं की अनदेखी करते हुए अपने अपराधियों को दंडित करने पर ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न की तुलना भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न से नहीं की जा सकती। इस्लाम के अनुसार, केवल अपराधियों को दंडित किया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और कुछ पूजा स्थल हैं जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेशी सरकार की है। इस लेख में, हम गैर-मुस्लिम पूजा स्थलों की सुरक्षा पर इस्लामी दृष्टिकोण को इस उम्मीद के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे कि मंदिरों पर हमला करने वाले चरमपंथी इस्लाम के भूले हुए संदेश को याद करेंगे और इस तरह के और भी जघन्य कृत्य नहीं करेंगे।

इस्लाम पूजा स्थलों को नष्ट करने से मना करता है। यह इस्लामी धरती और उसके बाहर गैर-मुस्लिम चर्चों, मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों की सुरक्षा की गारंटी देता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निर्देशों, अनुबंधों और संधियों के माध्यम से इस सुरक्षा को संवैधानिक दर्जा दिया है। इस्लाम के पैगंबर द्वारा नजरान के लोगों को दिए गए धार्मिक अधिकार और स्वतंत्रता इस संबंध में उल्लेखनीय और ठोस सबूत हैं।

पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि

"वास्तव में, नजरान और उसके सहयोगी खुदा के संरक्षण में हैं और खुदा के रसूल उनकी सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। उनके धन, जीवन, भूमि और धर्म की रक्षा की जाएगी। और उनके पादरी, राहिब, हाज़िर और गैर हाज़िर और उनके प्रतिनिधिमंडल और उन जैसे लोग वे सभी शामिल हैं। उन्हें अपना (धर्म) बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें उनके किसी भी अधिकार से वंचित किया जाएगा। उनके बीच कोई डर या खतरा नहीं होगा। और किसी राहिब, पादरी, या नौकर को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब।" (इस हदीस को इमाम अबू युसूफ हनफ़ी ने अल-खराज, पेज 78 में रिवायत किया है)

हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ के समय में गैर-मुसलमानों को मुसलमानों के बराबर का अधिकार था। हज़रत अबू बक्र रज़ीअल्लाहु अन्हु किसी भी सेना के प्रमुख को सैन्य अभियान पर जाने से पहले कहा करते थे कि वह जमीन में फसाद न करें और आदेश की अवहेलना न करें ... खजूर के पेड़ों को न डुबोएं और न ही उन्हें जलाएं। किसी भी जानवर की हत्या न की जाए। फलों के पेड़ न काटे जाएं। चर्च को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। बच्चों, बुजुर्गों या महिलाओं को नुकसान न पहुंचाएं। तुम जल्द ही ऐसे लोगों से मिलोगे जिन्होंने खुद को कोठियों में बंद कर लिया होगा। उन्हें जो चाहिए वो करने दें क्योंकि उन्होंने खुद को अलग कर लिया है। (इसे इमाम बेहक़ी ने सुन्नन कुबरा में और इमाम मालिक ने मौता आदि में रिवायत किया था।)

हज़रत अबू बक्र ने यज़ीद इब्न अबी सूफ़यान को सीरिया भेजा और कहा: "किसी भी पूजा स्थल को नष्ट न करें और किसी बूढ़े, कमजोर व्यक्ति, शिशु या छोटे बच्चे या महिला को न मारें" (सुनन अल-कुबरा में इमाम बेहकी ने रिवायत किया है)

इमाम शैबानी की एक हदीस के अनुसार, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अपने अधिकारियों को सलाह देते थे:

"किसी भी गिरजा, चर्च या पारसी मंदिर को न गिराएं" (देखें किताबुल हुज्जह अला अह्लुल मदीना और इमाम शाफई की किताबुल उम्म 7:320)

क्लासिकी फुकहा और मुफ़स्सेरीन इस धारणा का समर्थन करते हैं कि मुसलमानों को गैर-मुसलमानों के पूजा स्थलों को नष्ट करने के लिए मना किया जाता है, जिनके साथ उन्होंने इस्लामी भूमि के अंदर या बाहर दोनों प्रकार की संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। कुरआन की आयत 22:40 का हवाला देते हैं।

 अल्लाह तआला आयते करीमा में फरमाता है:

"ये वह (मज़लूम हैं जो बेचारे) सिर्फ इतनी बात कहने पर कि हमारा परवरदिगार खुदा है (नाहक़) अपने-अपने घरों से निकाल दिए गये और अगर खुदा लोगों को एक दूसरे से दूर दफा न करता रहता तो गिरजे और यहूदियों के इबादत ख़ाने और मजूस के इबादतख़ाने और मस्जिद जिनमें कसरत से खुदा का नाम लिया जाता है कब के कब ढहा दिए गए होते और जो शख्स खुदा की मदद करेगा खुदा भी अलबत्ता उसकी मदद ज़रूर करेगा बेशक खुदा ज़रूर ज़बरदस्त ग़ालिब है ”(22:40)

इस आयत पर अपनी तफसीर में, हज़रत हसन अल-बसरी रज़ीअल्लाहु अन्हु कहते हैं: "मोमिनों को गैर-मुस्लिम नागरिकों के पूजा स्थलों की रक्षा करनी चाहिए।" (अहकाम-उल-कुरान इमाम अल-जस्सास द्वारा 5/ 83)

इमाम कुरतुबी ने 22:40 आयत के तहत अपने तफ़सीर कुरतुबी में लिखा है: "यह कुरआन की आयत गैर-मुस्लिम नागरिकों के चर्चों, उनके मंदिरों और उनके पूजा स्थलों को ध्वस्त करने से मना किया गया है।"

इमाम तबरी ने इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब की निम्नलिखित अहद का उल्लेख किया है, जिसमें यरूशलम में ईसाइयों के जीवन, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा की गारंटी दी थी:

"بسم اللہ الرحمٰن الرحیم, यह यरूशलम के लोगों के लिए अल्लाह के बंदे और मुसलमानों के अमीर, उमर की वादा है। मैं उन्हें उनके जीवन, उनके जायदाद, उनके गिरजाघरों, और उनके सलीबों, उनके बीमारों, उनके स्वस्थ लोगों और उनके पूरे समुदाय की सुरक्षा की गारंटी देता हूं: उनके चर्च पर कब्जा नहीं किया जाएगा, उन्हें ध्वस्त नहीं किया जाएगा और उनकी संख्या कम नहीं की जाएगी, न ही उनके चर्च और सलीब और न ही उनकी संपत्ति से किसी और चीज का अपमान किया जाएगा। उन्हें अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और उनमें से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। " (तारीखे तबरी 2/449)

वलीद बिन अब्दुल मलिक नाम के एक उमवी शासक की एक प्रसिद्ध घटना है, जिसने दमिश्क के एक चर्च से जमीन का एक भूखंड लिया और उसे एक मस्जिद में बदल दिया। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को इस बात का पता चला तो उन्होंने आदेश दिया कि मस्जिद का कुछ हिस्सा गिरा दिया जाए और जमीन ईसाइयों को लौटा दी जाए। नीचे प्रासंगिक रिवायत का एक अंश पेश किया जा रहा है:

 अनुवाद: "जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, तो ईसाइयों ने उनसे वलीद द्वारा एक चर्च की संपत्ति को जब्त करने की शिकायत की। हजरत उमर ने वहां के अपने गवर्नर को आदेश दिया  कि जो हिस्सा मस्जिद में शामिल कर लिया गया है उसे ईसाइयों को वापस कर दिया जाए।

उपरोक्त साक्ष्य महत्वपूर्ण है और इस विचार को पुष्ट करता है कि इस्लाम गैर-मुस्लिम पूजा स्थलों को इस्लामिक भूमि के अंदर और बाहर सभी परिस्थितियों में नष्ट करने से मना करता है।

बांग्लादेशी मंदिर पर हमला करने वाले चरमपंथी मुसलमानों को इस लेख का संदेश सुनना चाहिए और अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा अत्याचार किया है और बांग्लादेशी सरकार को उन्हें कानून के अनुसार दंडित करना चाहिए।

बांग्लादेश की प्रधान मंत्री को अपने शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने अपराधियों को निम्नलिखित कुरआन की आयत सिखानी चाहिए:

 "तुम्हें उन लोगों ने ख़ानाए काबा (में जाने) से रोका था इस जुर्म में न फॅसवा दे कि तुम उनपर ज्यादती करने लगो और (तुम्हारा तो फ़र्ज यह है कि ) नेकी और परहेज़गारी में एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और ज्यादती में बाहम किसी की मदद न करो और ख़ुदा से डरते रहो (क्योंकि) ख़ुदा तो यक़ीनन बड़ा सख्त अज़ाब वाला है।" (5: 2)

और जहाँ तक भारतीय मुसलमानों का सवाल है, भारतीय कानून अभी भी लागू है, यहाँ बहुसंख्यक मुसलमान और गैर-मुसलमान एक साथ अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए खड़े हैं। इसलिए हम मुसलमानों को बांग्लादेश के इन अपराधियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उन्हें भारत में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को बहाना बनाकर अपनी हरकतों को सही ठहराने से रोकना चाहिए।

English Article: Destruction Of Temples Is Forbidden In Islam: Sheikh Hasina Must Focus On Punishing The Islamist Criminals And Protecting Hindu Minorities. Indian Muslims Are Not Her Concern.

Urdu Article: Destruction Of Temples Is Forbidden In Islam مندروں کی مسماری اسلام میں حرام ہے

URL: https://www.newageislam.com/hindi-section/hasina-indian-muslims-temples-islamist-criminals/d/125676

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