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Hindi Section ( 7 Apr 2022, NewAgeIslam.Com)

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Should Muslims Be Following A Sharia Which Promotes Religious And Sexual Discrimination क्या मुसलमानों को धार्मिक और यौन भेदभाव को बढ़ावा देने वाले शरिया कानून का पालन करना चाहिए?

अरशद आलम, न्यू एज इस्लाम

३० जून २०२१

शरीअत की हुरमत और उसकी पवित्रता पर सवाल उठाना ही एकमात्र तरीका है

प्रमुख बिंदु:

* शरीअत लिंग और धर्म के आधार पर स्वाभाविक रूप से भेदभावपूर्ण है।

* शरीअत की हुरमत और पवित्रता पर सवाल उठाने के बजाय, मुसलमानों को इस तरह की कट्टरता से लड़ना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए जैसा कि वे उचित समझते हैं।

* कुरआन और सुन्नत में स्पष्ट मार्गदर्शन (वाज़ेह हिदायत) के मामलों में इज्तिहाद नहीं किया जा सकता है।

* एक व्यापक और दूरगामी परिवर्तन के लिए, मुसलमानों को इस झूठे अकीदे से तौबा करना चाहिए कि शरीअत इलाही (ईश्वरीय) आदेश है।

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शरिया कानून कुरआन और हदीस से लिया गया है। दुनिया भर के मुसलमान उस कानून का पालन करते हैं जो उस समय बनाया गया था जब इस्लामी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। चूँकि उस समय मुसलमानों का भारी बहुमत था, शरीअत शायद ही कभी इस बात पर प्रकाश डालता है कि जब वे अल्पमत में हों तो उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर भी, मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने व्यक्तिगत कानून के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, जो शरीअत से लिया गया है। भारत में, उदाहरण के लिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना शरीअत की रक्षा के विशिष्ट इरादे से की गई थी।

अल्पसंख्यक हों या बहुसंख्यक, मुस्लिमों का शरीअत के साथ हमेशा से टकराव रहा है क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता। समस्या यह है कि मुसलमान मानते हैं कि शरीअत एक इलाही (ईश्वरीय) कानून है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐतिहासिक रूप से, हालांकि, शरीअत के कुछ प्रावधानों को समय-समय पर संशोधित किया गया है। कभी-कभी यह उन शासकों के इशारे पर किया जाता है जो अपने देशों का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। कभी-कभी यह मध्यम वर्ग के आंदोलनों (जैसे पाकिस्तान और इंडोनेशिया) का परिणाम था जो स्पष्ट रूप से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव में सुधार करना चाहता था। ऐसे अभियानों में अक्सर कहा जाता है कि "मूल" इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए हमें उस पर वापस जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के अभियान में अक्सर इसी तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। इसलिए चाहे कोई सुधारक हो या तजदीद पसंद, हर कोई आगे बढ़ने और समाधान खोजने के बजाय चौदह सौ साल पीछे जाना चाहता है। इस्लाम शायद एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें सुधार और नवीनीकरण एक ही बात है।

तथ्य यह है कि शरीअत लिंग और धर्म के आधार पर भेदभावपूर्ण है, अक्सर बहस से गायब हो जाता है। कोई भी सुधारक जो उस बुनियादी आधार पर सवाल नहीं उठाता जिस पर इस्लामी कानून आधारित है, वह केवल शरीअत को सही ठहराएगा या इसे कानून का एक आदर्श स्रोत बना देगा जो मुसलमानों पर लागू होना चाहिए। आज मुसलमानों को यह सवाल उठाने की जरूरत है कि जब कानून के लिए एक अच्छी आचार संहिता है तो सरकार की व्यवस्था को शरिअत से संचालित करने की मांग करने का क्या कारण है?

मुस्लिम बहुल राज्य में, शरीअत के भीतर धार्मिक अलगाव इस तथ्य से जुड़ा है कि इस्लामी कानून लोगों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्गीकृत करता है और उन्हें तदनुसार नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। इस योजना के तहत मुसलमानों को नागरिक के रूप में पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं जबकि गैर-मुस्लिम इससे वंचित हैं। एक काफिर को अस्थायी अनुमति या सुरक्षित आचरण के अलावा व्यावहारिक रूप से कोई अधिकार नहीं है। गैर-मुस्लिम मोमिनीन, और विशेष रूप से ईसाई और यहूदी, व्यक्तिगत सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और व्यक्तिगत मामलों में सांप्रदायिक स्वायत्तता के आनंद के बदले में एक विशेष कर (जजिया) के अधीन हो सकते हैं। ऐसा ज़िम्मी कोई सार्वजनिक पद धारण नहीं कर सकता है, न ही वह अदालत में गवाही दे सकता है, इस प्रकार उसकी नागरिक भागीदारी पर और प्रतिबंध लगा सकता है। शरीअत की कई व्याख्याएं यह स्पष्ट करती हैं कि कपड़ों के मुद्दे या उनके पूजा स्थलों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाकर ज़िम्मियों को अपमानजनक तरीके से दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाना चाहिए।

जब वे अल्पमत में होते हैं तो मुसलमान इस बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि वे अपने पर्सनल लॉ के अनुसार रहेंगे। पर्सनल लॉ एक पुरुष को चार पत्नियों से शादी करने का अधिकार देकर और उनमें से किसी को भी स्वेच्छा से तलाक देने का अधिकार देकर यौन गोपनीयता की अनुमति देता है। क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे किसी नियम या विनियम का पालन करने या कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, एक मुस्लिम महिला को केवल खुला (तलाक) करने का अधिकार है, और वह भी अदालत के आदेश के माध्यम से बहुत सख्त और सीमित शर्तों के भीतर। उसे अपने पति को 'तलाक' देने का अधिकार नहीं है क्योंकि यह अधिकार केवल इस्लामी कानून के तहत पुरुषों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा, शरिया कानून के तहत, महिलाओं को कई नागरिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कुछ सरकारी पदों पर रहने में सक्षम नहीं होना और कुछ अदालती कार्यवाही में गवाही देने में सक्षम नहीं होना।

इस्लामी कानून के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर तर्क दिया है कि इज्तिहाद के माध्यम से छोटे पैमाने पर सुधार इस भेदभाव के रवैये को ठीक कर सकते हैं। अब आमतौर पर कहा जाता है कि मुसलमानों को इज्तिहाद का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यही सुधार का एकमात्र तरीका है। लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर, वे जानते हैं कि इज्तिहाद का मतलब स्वतंत्र विचार नहीं है, बल्कि कुछ नियमों और विनियमों के अधीन है। इज्तिहाद की अनुमति नहीं है, खासकर उन मामलों में जहां कुरआन और सुन्नत में स्पष्ट हवाले मौजूद हों।

जिस हदीस से इज्तिहाद की अवधारणा निकली है, वह नज़ीर के मामले में बहुत स्पष्ट है। यह बताया गया है कि जब इस्लाम के पैगंबर ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन के गवर्नर के रूप में भेजने का इरादा किया, तो उन्होंने उनसे पूछा कि वह कैसे तय करेंगे जब उनके सामने मुद्दों और मामलों को पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह अल्लाह की किताब से फैसला करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा: यदि आप अल्लाह की पुस्तक में उत्तर नहीं पाते हैं तो आप क्या करेंगे? हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ीअल्लाहु अन्हु ने कहा: मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से न्याय करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा: यदि आप अल्लाह की पुस्तक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दोनों में उत्तर नहीं पाते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, "मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा और सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।" यह जवाब सुनकर, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ की छाती को थपथपाया और कहा, "अल्लाह का शुक्र जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए नुमाइंदे को इस बात की तौफीक बख्शी जो अल्लाह के रसूल को खुश करे।[सुनन अबू दाऊद, 24: 3585]

उपरोक्त हदीस से स्पष्ट है कि कुरआन या सुन्नत में स्पष्ट मार्गदर्शन के अभाव में ही इज्तिहाद का सहारा लिया जा सकता है। कुरआन और सुन्नत दोनों में यौन और धार्मिक भेदभाव का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, इसलिए इसे व्यक्तिगत या सामूहिक राय द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कुछ सुधारवादी उलमा के अच्छे इरादों के बावजूद, शरीअत में सुधार के उनके दावे खोखले हैं। इसलिए, एकमात्र तरीका यह घोषित करना है कि शरीअत अप्रचलित हो गया है। और ऐसा करने के लिए, मुसलमानों को पहले शरीअत की हुरमत और पवित्रता में अपने झूठे अकीदे को त्यागना होगा।

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English Article: Should Muslims Be Following A Sharia Which Promotes Religious And Sexual Discrimination?

Urdu Article: Should Muslims Be Following A Sharia Which Promotes Religious And Sexual Discrimination کیا مسلمانوں کو ایسی شریعت کی پیروی کرنی چاہئے جو مذہبی اور جنسی بھید بھاؤ کو فروغ دیتی ہے؟

URL: https://www.newageislam.com/hindi-section/sharia-sexual-discrimination/d/126741

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